
ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और पात्र पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलती है।
अक्सर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के मन में यह सवाल होता है कि किस अस्पताल में इलाज कराया जा सकता है, कहाँ रेफरल की जरूरत होती है और किस स्थिति में खर्च वापस (Reimbursement) मिलता है।
ECHS के नियमों के अनुसार अस्पतालों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में बांटा गया है। इन श्रेणियों को समझना जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर सही निर्णय लिया जा सके।
1. इम्पैनल अस्पताल
इम्पैनल अस्पताल वे निजी अस्पताल होते हैं जिन्होंने ECHS के साथ आधिकारिक करार (Agreement) किया होता है। इन अस्पतालों को ECHS द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और ये ECHS लाभार्थियों को इलाज प्रदान करते हैं।
इम्पैनल अस्पतालों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यहाँ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होती है। इसका मतलब है कि मरीज या उसके परिवार को इलाज के लिए तुरंत पैसा देने की जरूरत नहीं होती। इलाज का भुगतान ECHS और अस्पताल के बीच तय दरों के अनुसार किया जाता है।
आमतौर पर इम्पैनल अस्पताल में इलाज के लिए Ex-Servicemen Contributory Health Scheme पॉलीक्लिनिक से रेफरल लेना होता है, खासकर जब मरीज को किसी विशेषज्ञ डॉक्टर या अस्पताल में भर्ती (IPD) इलाज की जरूरत हो। पॉलीक्लिनिक द्वारा रेफरल मिलने के बाद मरीज आसानी से इम्पैनल अस्पताल में इलाज करा सकता है।
योजना के तहत नियमित या नियोजित इलाज के लिए इम्पैनल अस्पताल सबसे सुविधाजनक विकल्प माने जाते हैं।
2. सरकारी अस्पताल
ECHS के नियमों के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी अस्पताल ECHS लाभार्थियों के लिए मान्य माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इन अस्पतालों को भी ECHS के साथ इम्पैनल माना जाता है।
सरकारी अस्पतालों में निम्नलिखित संस्थान शामिल होते हैं:
- सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज
- सभी जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC)
- सभी AIIMS अस्पताल
- राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित अस्पताल जैसे –
- टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल
- PGI चंडीगढ़
- संजय गांधी PGI लखनऊ
- तथा अन्य प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान।
सरकारी अस्पतालों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ इलाज के लिए OPD या IPD रेफरल की आवश्यकता नहीं होती। यानी मरीज सीधे अस्पताल जाकर इलाज करवा सकता है।
हालांकि, यह आवश्यक है कि मरीज या उसके परिवार के सदस्य ECHS पॉलीक्लिनिक को इसकी सूचना दे दें ताकि रिकॉर्ड सही तरीके से बना रहे।
सरकारी अस्पतालों में हुए इलाज का पूरा खर्च Ex-Servicemen Contributory Health Scheme द्वारा वापस (Reimburse) किया जाता है।
यदि किसी सरकारी अस्पताल में कोई जांच सुविधा उपलब्ध नहीं है और डॉक्टर मरीज को वह जांच बाहर से करवाने की सलाह देता है, तो उस जांच का खर्च CGHS दरों के अनुसार वापस किया जाता है।
इलाज पूरा होने के बाद लाभार्थी को ECHS पॉलीक्लिनिक में आवश्यक दस्तावेज चेकलिस्ट के अनुसार जमा करने होते हैं, तभी reimbursement की प्रक्रिया पूरी होती है।
3. नॉन-इम्पैनल अस्पताल (आपातकाल की स्थिति में)
नॉन-इम्पैनल अस्पताल वे निजी अस्पताल होते हैं जिन्होंने Ex-Servicemen Contributory Health Scheme org के साथ कोई करार नहीं किया होता। सामान्य परिस्थितियों में ऐसे अस्पतालों में इलाज कराने की सलाह नहीं दी जाती।
लेकिन आपातकाल (Emergency) की स्थिति में मरीज की जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए Ex-Servicemen Contributory Health Scheme नियमों के अनुसार किसी भी लाभार्थी को किसी भी नजदीकी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति होती है, चाहे वह इम्पैनल हो या नहीं।
ऐसी स्थिति में कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए:
- तुरंत ECHS पॉलीक्लिनिक को सूचना दें, चाहे फोन से या किसी व्यक्ति के माध्यम से।
- अस्पताल से इमरजेंसी कंडीशन का प्रमाण पत्र (Emergency Certificate) अवश्य लें।
- इलाज से संबंधित सभी बिल, रिपोर्ट और दस्तावेज सुरक्षित रखें।
ऐसे मामलों में इलाज का खर्च ECHS द्वारा तय दरों के अनुसार वापस (Reimburse) किया जाता है।
जब मरीज की स्थिति स्थिर (Stabilize) हो जाए, तो उसे जल्द से जल्द किसी इम्पैनल या सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित (Shift) करना चाहिए ताकि आगे का इलाज ECHS नियमों के अनुसार हो सके।

आपातकाल की स्थिति क्या होती है?
आपातकालीन स्थिति वह होती है जिसमें तुरंत इलाज न मिलने पर मरीज की जान या किसी अंग को स्थायी नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए:
- सड़क दुर्घटना
- हार्ट अटैक
- लगातार या अत्यधिक रक्तस्राव
- गंभीर चोट या ऐसी मेडिकल स्थिति जिसमें तुरंत इलाज आवश्यक हो।
📌 ECHS में इमरजेंसी इलाज के बाद क्लेम कैसे किया जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ विस्तार से समझें
4. नॉन-इम्पैनल अस्पताल (गैर-आपातकाल स्थिति में)
यदि कोई ECHS लाभार्थी किसी नॉन-इम्पैनल निजी अस्पताल में इलाज कराना चाहता है और मामला आपातकाल का नहीं है, तो इसके लिए पहले से अनुमति लेना आवश्यक होता है।
इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनानी होती है:
- इलाज से पहले ECHS पॉलीक्लिनिक में एक लिखित आवेदन (Application) देना होगा।
- यह आवेदन CO ECHS के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है।
- अनुमति मिलने के बाद ही उस अस्पताल में इलाज कराया जा सकता है।
इस स्थिति में भी इलाज का खर्च पूरा नहीं बल्कि ECHS या CGHS की निर्धारित दरों के अनुसार ही वापस किया जाएगा।
इसलिए सामान्य परिस्थितियों में हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इलाज इम्पैनल या सरकारी अस्पताल में ही कराया जाए।
निष्कर्ष
ECHS योजना पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन हर श्रेणी के लिए अलग-अलग नियम और प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं।
यदि लाभार्थी इन नियमों को समझकर उनका पालन करते हैं, पॉलीक्लिनिक को समय पर सूचना देते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखते हैं, तो इलाज और reimbursement की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकती है।
इसलिए सभी ECHS लाभार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे अस्पतालों की श्रेणियों और इलाज के नियमों को अच्छी तरह समझें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी परेशानी के सही स्थान पर इलाज कराया जा सके।
Q1: ECHS में कैशलेस इलाज कहाँ मिलता है?
A: ECHS के साथ इम्पैनल (Empanelled) किए गए निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होती है, जहाँ भुगतान सीधे ECHS द्वारा किया जाता है।
Q2: क्या सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए Ex-Servicemen Contributory Health Scheme रेफरल जरूरी है?
A: नहीं। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए OPD या IPD रेफरल की आवश्यकता नहीं होती। लाभार्थी सीधे सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज करा सकता है।
Q3: ECHS के तहत किन सरकारी अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है?
A: सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), AIIMS और राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित अस्पताल जैसे PGI चंडीगढ़, टाटा मेमोरियल अस्पताल आदि में इलाज कराया जा सकता है।
Q4: अगर सरकारी अस्पताल में कोई जांच सुविधा उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा?
A: यदि अस्पताल बाहर से जांच करवाने की सलाह देता है, तो उस जांच का खर्च CGHS की निर्धारित दरों के अनुसार वापस (Reimburse) किया जाता है।
Q5: क्या ECHS लाभार्थी इमरजेंसी में किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकता है?
A: हाँ। आपातकाल की स्थिति में ECHS लाभार्थी किसी भी नजदीकी अस्पताल में इलाज करा सकता है, चाहे वह ECHS के साथ इम्पैनल हो या नहीं।
Q6: इमरजेंसी में नॉन-इम्पैनल अस्पताल में इलाज कराने पर खर्च कैसे मिलेगा?
A: ऐसे मामलों में इलाज का खर्च ECHS द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार Reimbursement के रूप में वापस किया जाता है।
Q7: इमरजेंसी के बाद मरीज को क्या करना चाहिए?
A: मरीज की स्थिति स्थिर होने के बाद उसे जल्द से जल्द किसी ECHS इम्पैनल या सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर देना चाहिए।
Q8: नॉन-इम्पैनल अस्पताल में सामान्य स्थिति में इलाज कैसे कराया जा सकता है?
A: यदि मामला इमरजेंसी का नहीं है, तो नॉन-इम्पैनल अस्पताल में इलाज कराने से पहले CO ECHS से अनुमति लेना आवश्यक है।
Q9: नॉन-इम्पैनल अस्पताल में इलाज के लिए अनुमति कैसे ली जाती है?
A: इसके लिए इलाज से पहले ECHS पॉलीक्लिनिक में एक लिखित आवेदन देना होता है। अनुमोदन मिलने के बाद ही इलाज कराया जा सकता है।
Q10: इलाज के बाद Reimbursement के लिए क्या करना होता है?
A: इलाज के बाद सभी बिल, रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेज ECHS पॉलीक्लिनिक में निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार जमा करने होते हैं।


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